वाराणसी: चिरईगांव विकास खण्ड के तरयां गांव में चकमार्ग पर अतिक्रमण करने के बावत सरकार बनाम सैराठी यादव के मामले में तहसीलदार न्यायिक के द्वारा जारी 10-10-2024 के आदेश में बेदखली एवं जुर्माना लगाने के बाद भी अभी तक अमल में नहीं लाया गया।
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उल्लेखनीय है कि तरयां गांव के आराजी नं एक रकबा 0.146 हेक्टेयर चकमार्ग के रुप में दर्ज है।जिसके 0.051 हेक्टेयर पर गांव निवासी सैराठी यादव नामक व्यक्ति अतिक्रमण कर रखा है।क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट पर तहसीलदार न्यायिक द्वारा अतिक्रमण कर्ता को 12,24000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाते हुए चकमार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने 10-10-2024 का आदेश निर्गत किया है।
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जिसका अनुपालन आदेश पारित होने के दो माह दस दिन बाद भी नहीं हुआ।उक्त चकमार्ग से गुजरने वालों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है।उक्त प्रकरण में राजस्व कर्मी भी तत्पर नहीं है।क्षेत्रीय लेखपाल संतोष मौर्या का कहना है कि अभी मुझे उस प्रकरण का आदेश नहीं मिला है।अभी हाल ही में मैं इस गांव का चार्ज लिया हूं।आदेश मिलने पर अनुपालन कराया जायेगा।
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